Ministry of Road Transport extends the validity of the licence : लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस 29 february तक वैध!

सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने एक परिपत्र में कहा कि 31 January 2024 से 12 February 2024 तक सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से सम्बंधित दिक्कतों के कारण, आवेदकों को लाइसेंस सम्बंधित सेवाओं का लाभ उठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 
Ministry of Road Transport  extends the validity
लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस 29 february तक वैध!

Ministry of Road Transport Extends the validity Of Licence

नई दिल्ली: सड़क मंत्रालय ने मंगलवार को अपने सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के कारण लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता को 29 फरवरी, 2024 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा कि 31 जनवरी, 2024 से 12 फरवरी, 2024 तक सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से सम्बंधित दिक्कतों के कारण, आवेदकों को लाइसेंस सम्बंधित सेवाओं का लाभ उठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

तदनुसार, सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport extends the validity) ने कहा है कि लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता जो 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच समाप्त हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के आंशिक रूप से बंद/अक्षम होने के कारण, आवेदक शुल्क का भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुकिंग, ड्राइविंग कौशल परीक्षण आदि जैसी सेवाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाए उन लोगो के लिए यह फैसला सड़क परिवाहन मंत्रालय द्वारा लिया गया है।

परिवहन पोर्टल के माध्यम से सेवाओं में व्यवधान की अवधि के दौरान लोगो को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और नागरिकों को असुविधा न हो, यह निर्णय लिया गया है कि लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता (Ministry of Road Transport extends the validity) जो 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच समाप्त हो गई है उसे 29 फरवरी 2024 तक वैध मना जाएगा। मंत्रालय ने कहा, ” 31 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2024 के बीच समाप्त हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा।” इसमें कहा गया है कि प्रवर्तन अधिकारियों को ऐसे दस्तावेजों को 29 फरवरी, 2024 तक वैध मानने की भी सलाह दी जाती है।

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